कोटद्वार : नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Sep 7, 2026 - 09:30
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कोटद्वार : नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोटद्वार : 02 सितंबर को कोटद्वार निवासी एक व्यक्ति द्वारा कोतवाली कोटद्वार में तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिक पुत्री को कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है, जिसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0सं0-205/2026, धारा 137(2) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा मामले की गहनता से जांच करते हुए नाबालिक की सकुशल बरामदगी एवं घटना के वास्तविक तथ्यों का पता लगाने तथा संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में कोतवाली कोटद्वार पुलिस एवं सीआईयू टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया गया। साथ ही सर्विलांस, पतारसी एवं सुरागरसी के माध्यम से लगातार प्रयास किए गए।

जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से नाबालिक को एक युवक के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा गया। मोटरसाइकिल का नंबर स्पष्ट न होने एवं दोनों के चेहरे ढके होने के बावजूद पुलिस टीम ने सर्विलांस, पतारसी-सुरागरसी एवं उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए महत्वपूर्ण सुराग जुटाए। लगातार प्रयासों के फलस्वरूप नाबालिक को आजाद कॉलोनी, नगीना, जनपद बिजनौर (उ0प्र0) से सकुशल बरामद कर लिया गया तथा प्रकरण में संलिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

 

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

रोहित पुत्र वीरेन्द्र उर्फ बिन्दा, निवासी ग्राम ढकिया, थाना नगीना देहात, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

हाल पता: आजाद कॉलोनी, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

 

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-205/2026, धारा 137(2) BNS.

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