उत्तराखंड में एस्मा लागू, 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक

Nov 20, 2025 - 00:30
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उत्तराखंड में एस्मा लागू, 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक

रैबार डेस्क:  उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों और विभागों के अंतर्गत काम करने वाले कर्मियों के लिए आदेश जारी किया गया है। ये कर्मचारी अगले 6 महीन तक किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए शासन ने एस्मा कानून लागू कर दिया है।

दरअसल पिछले कुछ महीनों में स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, निगमों एवं तकनीकी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा वेतनमान, सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर आंदोलन की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं। नियमितीकरण की मांग को लेकर विभिन्न विभागों में तैनात उपनलकर्मियों का भी प्रदर्शन जारी है। जिससे सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकार ने इन्हें सार्वजनिक सेवाओं के लिए बाधक बताते हुए अत्यावश्यक सेवाओं को सुरक्षित रखने का आधार लिया है। इसलिए राज्य सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में अगले छह माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा बुधवार को अधिसूचना जारी की गई। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अधिसूचना के अनुसार लोकहित में उप्र अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथावत प्रवृत्त) की धारा 3(1) के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। शासन का मानना है कि सरकारी तंत्र की निरंतरता और जनसेवा की बाधारहित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है, क्योंकि हाल के दिनों में कई विभागों में हड़ताल एवं आंदोलन की स्थितियां बनी थीं, जिनसे सरकारी कार्य प्रभावित हो सकता था। सरकार के आदेश से स्पष्ट है कि उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिक भी इस निर्णय के प्रभाव से बाहर नहीं हैं। यानी प्रदर्शन कर रहे उपनलकर्मियों पर भी एस्मा लागू रहेगा।

शासन का तर्क है कि प्रदेश में विकास योजनाओं, कुंभ 2027 की तैयारियों, डिजिटल प्रशासन और सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे कई अहम मोर्चे चल रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की हड़ताल से आम जनता को गंभीर परेशानी हो सकती है। इसलिए छह माह की यह रोक एक तरह से प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास है। सरकार द्वारा अधिनियम के तहत जारी यह प्रतिबंध अगले छह महीनों तक लागू रहेगा। इस अवधि में हड़ताल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी संभव होगी।

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