लालू-तेजस्वी-राबड़ी समेत 9 पर आरोप तय, IRCTC होटल टेंडर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला
नई दिल्ली: IRCTC होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।
मामले में लालू परिवार के अलावा सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स और सुजाता होटल्स समेत अन्य लोगों और संस्थाओं को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि, अदालत ने इस प्रकरण में 7 आरोपियों को आरोपमुक्त भी कर दिया है।
9 आरोपियों के खिलाफ तय हुए आरोप
राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ मामले की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इनके अलावा सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स और सुजाता होटल्स सहित अन्य आरोपी भी इस प्रकरण में शामिल हैं।
अदालत ने आरोप तय करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। वहीं, 7 आरोपियों के आरोपमुक्त होने से उन्हें इस मामले में राहत मिली है।
IRCTC होटल टेंडर से जुड़ा है मामला
यह मामला IRCTC के होटल टेंडर से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। प्रकरण में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ व्यक्तियों और कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत के ताजा फैसले के बाद अब आरोप तय किए जा चुके हैं। आगे की सुनवाई में मामले से जुड़े आरोपों और संबंधित पक्षों की कानूनी दलीलों पर कार्रवाई होगी।
7 आरोपियों को मिली आरोपमुक्ति
राउज एवेन्यू कोर्ट ने जहां 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, वहीं 7 आरोपियों को मामले से आरोपमुक्त कर दिया है। इस तरह अदालत के फैसले से कुछ आरोपियों को राहत मिली है, जबकि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 9 आरोपियों के खिलाफ मामला आगे चलेगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।
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