एडीएम शैलेन्द्र सिंह नेगी का सख्त निर्णय, खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर होटल संचालक पर एक लाख रुपये का जुर्माना
नई टिहरी। जनपद टिहरी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले होटल संचालक के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल शैलेन्द्र सिंह नेगी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई करते हुए M/S Haut Monde Hill Stream Resort, कोकियालगांव, तहसील धनोल्टी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
प्रकरण के अनुसार वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी टिहरी द्वारा 25 जुलाई 2025 को होटल परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान होटल में खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए गए। जांच में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का उपयोग, अस्वच्छ खाद्य भंडारण, खाद्य पदार्थों पर निर्माण एवं उपयोग तिथि अंकित न होना, कीटों की मौजूदगी, खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध न होना समेत कई अनियमितताएं सामने आईं।
मामले में अभिलेखों एवं तथ्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने होटल के पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का दोषी माना।
न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने संबंधित पक्ष पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर धनराशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा में जुर्माना जमा न करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण एवं कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति रोकना आवश्यक है।
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