राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया बड़ा फैसला, उत्तराखंड पंचायत चुनाव में सिम्बल प्रक्रिया कल 2 बजे तक स्थगित

राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया बड़ा फैसला, उत्तराखंड पंचायत चुनाव में सिम्बल प्रक्रिया कल 2 बजे तक स्थगित
देहरादून : राज्य निर्वाचन आयोग ने अब प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ा बड़ा निर्णय लिया है। आयोग ने सोमवार को सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग को यह फैसला हाईकोर्ट के उस निर्णय के कारण लेना पड़ा है जिसमें निकाय और पंचायत क्षेत्र में दो जगह वोटर लिस्ट वाले लोगों पर चुनाव लड़ने को लेकर रोक लगाई गई है।
आयोग का यह निर्णय क्यों?
प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसे लोगों पर चुनाव लड़ने की रोक लगाई गई थी जिनके निकाय और पंचायत दोनों ही क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम हैं। खास बात यह है कि सोमवार को प्रदेश के 12 जिलों में आयोग द्वारा प्रत्याशियों को सिंबल आवंटन किया जाना है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद आयोग असमंजस में दिखाई दे रहा है। ऐसे में आयोग ने मौजूदा स्थितियों को देखते हुए फौरी तौर पर सिंबल आवंटन के लिए 2 बजे तक रोक लगा दी है।
राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी
हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग ने एप्लीकेशन लगाकर पूर्व में लिए गए निर्णय पर अपना पक्ष लिखित रूप में भी रखा है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी है। राज्य निर्वाचन आयोग की नज़र हाई कोर्ट की इसी सुनवाई पर है। आयोग इस स्थिति को लेकर काफी चौकस है और विभिन्न सियासी उम्मीदवारों का विचार भी ले रहा है, ताकि कोई भी अगले चरण में समस्या न आए।
उत्तराखंड की राजनीति का प्रभाव
यह निर्णय उत्तराखंड की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव वैसे भी बेहद संवेदनशील होते हैं, और इस प्रकार के फैसले से चुनावी परिदृश्य पर बड़ा असर पड़ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग का यह निर्णय आगामी चुनावों में उम्मीदवारों की निष्ठा और उनकी चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकता है।
निष्कर्ष
राज्य निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से प्रदेश में चुनावी माहौल में थोड़ी असमंजस पैदा हुई है। अब सभी की नज़र 2 बजे की अगली प्रक्रिया पर रहेगी। इस स्थिति को देखते हुए चुनावी रणनीतियों पर भी पुनर्विचार होना तय है। आगामी सुनवाई से स्पष्ट होगा कि आयोग आगे कैसे बढ़ेगा और क्या स्थिति बदलेगी।
अंतत: उत्तराखंड की पंचायत चुनाव में यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके लिए हम सभी को राज्य निर्वाचन आयोग और हाई कोर्ट की प्रक्रियाओं का इंतजार करना होगा।
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