Uttarakhand Cabinet: अग्निवीर भर्ती में आरक्षण को मंजूरी, धर्मांतरण कानून में सख्ती के लिए बढ़ी सजा और जुर्माना

Uttarakhand Cabinet: अग्निवीर भर्ती में आरक्षण को मंजूरी, धर्मांतरण कानून में सख्ती के लिए बढ़ी सजा और जुर्माना
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आज हुई कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण कानून, अग्निवीर भर्ती सहित कुल 26 अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
अग्निवीर भर्ती में आरक्षण का प्रस्ताव
बैठक में सरकार ने अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। अग्निवीरों को समूह ग के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, बशर्ते कि वे उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी हों। यह पहल अग्निवीरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें बेहतर सरकारी नौकरियों के अवसर प्रदान करती है।
अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित 850 पदों पर अगले साल भर्ती होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कि अग्निवीर अपनी सेवा के बाद सरकारी सेवाओं में शामिल हो सकें। चिह्नित पदों में अग्निशामन, नागरिक पुलिस, कारागार पुलिस सेवा, वन विभाग, और राजस्व पुलिस शामिल हैं।
धर्मांतरण कानून में सख्ती
कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण कानून को कड़ा बनाने के लिए संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस कानून के तहत सजा की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई है, जबकि कुछ मामलों में यह 20 साल तक हो सकती है। जुर्माना राशि भी बढ़ाकर 50 हजार से 10 लाख रुपये कर दी गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार धार्मिक रूपांतरण को लेकर कितनी गंभीर है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम (UPDCC) के ढांचे का पुनर्गठन, सहकारी विभाग की नियमावली में संशोधन, और लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा देने जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन निर्णयों से उत्तराखंड के विकास में तेजी लाने की उम्मीद जताई जा रही है।
कैबिनेट के इस फैसले से राज्य की राजनीतिक और सामाजिक दिशा में भी बदलाव आएगा, जिससे लोगों को अधिक सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार की आज की कैबिनेट बैठक ने न केवल अग्निवीर भर्ती के लिए आरक्षण को मंजूरी दी, बल्कि धर्मांतरण कानून में सख्ती को भी बढ़ाया है। यह निर्णय राज्य के युवाओं और धार्मिक अस्मिता के मामले में महत्वपूर्ण सुधार लाने का प्रयास है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इसका प्रदेश की राजनीति और सामाज पर क्या असर पड़ता है।
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