अलका लांबा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, एफआईआर रद्द करने के मामले में पुलिस से मांगा जवाब
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में वर्ष 2024 के महिला आरक्षण समर्थन प्रदर्शन से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कांग्रेस नेत्री अलका लांबा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है।
हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में मांग की गई है कि महिला आरक्षण के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन से संबंधित दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किया जाए।
इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अलका लांबा को समन जारी किया था। इसके बाद उन्होंने एफआईआर को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अब हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस के जवाब के बाद मामले की अगली सुनवाई करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुलिस को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना पक्ष शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। मामले की अगली तारीख पुलिस के जवाब दाखिल करने के बाद तय की जाएगी।
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Ankita BhardwajAakhir sach kya hai?6 months agoReplyLike (113) -
Charu TripathiThe comments section could provide diverse perspectives.6 months agoReplyLike (103) -
Priyanka AroraMonitoring the execution of this will be crucial.6 months agoReplyLike (94) -
Krishna PillaiIska prabhav environment ya specific sectors par kya hoga?6 months agoReplyLike (129) -
Ankita SinhaHow can we ensure this information reaches the intended audience effectively?6 months agoReplyLike (185) -
Kavya MalikWhat a turn of events!6 months agoReplyLike (94)