सैंडविच में निकली मरी हुई मक्खी! भोपाल के फास्ट फूड आउटलेट पर उठे सवाल, फूड सेफ्टी विभाग ने शुरू की जांच
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक फास्ट फूड आउटलेट से मंगाए गए सैंडविच में मरी हुई मक्खी मिलने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला खाद्य सुरक्षा विभाग तक पहुंच गया है। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने जांच शुरू कर दी है, जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।
यह मामला भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र स्थित प्लेटिनम प्लाजा का बताया जा रहा है। यहां रहने वाली शोभा अहिरवार ने इलाके के एक फास्ट फूड सेंटर से सैंडविच मंगाया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन सैंडविच खाते समय उनकी नजर उसके अंदर मौजूद एक काले रंग की वस्तु पर पड़ी। करीब से देखने पर पता चला कि वह एक मृत मक्खी थी।
वीडियो और फोटो बनाकर दर्ज कराई शिकायत
शोभा अहिरवार का कहना है कि सैंडविच में मक्खी दिखाई देने के बाद उन्होंने तुरंत खाना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले का वीडियो और फोटो रिकॉर्ड किया तथा इसकी शिकायत खाद्य विभाग से कर दी। उनका आरोप है कि खाने-पीने की वस्तुओं में इस तरह की गंदगी मिलना गंभीर लापरवाही है और यह सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।
शिकायत मिलते ही हरकत में आया खाद्य सुरक्षा विभाग
मामले की जानकारी मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम संबंधित फास्ट फूड सेंटर पहुंची और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया, खाद्य सामग्री की पड़ताल की और आवश्यक सैंपल भी एकत्र किए। अब इन नमूनों की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
स्थानीय लोगों में भी दिखा नाराजगी का माहौल
घटना सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आज के समय में बड़ी संख्या में लोग बाहर का खाना खाते हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। यदि साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाएगा तो उपभोक्ताओं की सेहत गंभीर खतरे में पड़ सकती है।
रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर
फिलहाल मामले की जांच जारी है और सभी की निगाहें खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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